विक्रेता अब शाम को भी कर सकेंगे दूध का विक्रय
आटा चक्की को प्रतिबंध से ज़िला दंडाधिकारी ने किया मुक्त
12 से 3 बजे के बीच ग्राहक ले सकेंगे आटा चक्की की सुविधा
(कोबरा टीम)
अनूपपुर। कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा 144 अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन करते हुए घर- घर जाकर दूध बेचने वाले विक्रेताओं को अब सुबह 6 से 9 बजे के साथ, शाम 6 से 8 बजे तक घर-घर जाकर दूध विक्रय की अनुमति दी है। इसके साथ ही आटा चक्की संचालको को प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त किया है। किंतु आटा चक्की संचालक ग्राहकों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच ही सुविधा प्रदान कर सकेंगे। प्रत्येक आटा चक्की संचालक अपनी दुकान में सैनेटाईजर की उपलब्धता बनाये रखेंगे तथा ग्राहकों को खाद्य सामग्री प्रदाय करने के पूर्व सैनेटाईजर का उपयोग हाथों में करायेंगे साथ ही ग्राहकों के बीच 01 मीटर की दूरी बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। पूर्व आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।
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