अजय नामदेव-7610528622
धारा 144 में हुआ आंशिक संशोधन, बैंक, एलपीजी सेवा रहेगी चालू
प्रशासनिक कार्य के लिए अल्टरनेट दिनो में खुलेंगे बैंक
अनूपपुर 23 मार्च 2020/ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा-144 अंतर्गत 22 मार्च को जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए बैंक एवं एलपीजी सेवाओं को प्रतिबंध से राहत दी है। जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त बैंक शाखाएं उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा बैंक कर्मी कार्यालय में अल्टरनेट दिवसों में बैठकर अपने कार्य संपादित करेंगे। ग्राहकों से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं देना उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। समस्त बैंक एटीएम मशीन में नकद राशि जमा करने की कार्यवाही कर सकेंगे। समस्त बैंक शाखा प्रबंधक की यह जवाबदारी होगी कि एटीएम में सैनेटाईजर की उपलब्धता रखें तथा एटीएम के अंदर 01 से अधिक व्यक्ति एक ही समय में न हों। इसके साथ ही जिले में एलपीजी सप्लाई करने का कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा तथा संबंधित समस्त डीलर उक्त सप्लाई का कार्य ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से कर उपभोक्ताओं के घर में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अपने कार्यालय में अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। अति आवश्यक वस्तुएं एवं खादय सामग्री की दुकानों को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोले जाने हेतु पूर्व में ही आदेश जारी किये जा चुके है। उक्त संबंध में सभी दुकानदार/विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी दुकानों में आने वाले ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखेंगे।
धारा 144 में हुआ आंशिक संशोधन, बैंक, एलपीजी सेवा रहेगी चालू
प्रशासनिक कार्य के लिए अल्टरनेट दिनो में खुलेंगे बैंक
अनूपपुर 23 मार्च 2020/ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए धारा-144 अंतर्गत 22 मार्च को जारी आदेश में कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए बैंक एवं एलपीजी सेवाओं को प्रतिबंध से राहत दी है। जारी आदेश के अनुसार जिले की समस्त बैंक शाखाएं उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा बैंक कर्मी कार्यालय में अल्टरनेट दिवसों में बैठकर अपने कार्य संपादित करेंगे। ग्राहकों से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं देना उक्त अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। समस्त बैंक एटीएम मशीन में नकद राशि जमा करने की कार्यवाही कर सकेंगे। समस्त बैंक शाखा प्रबंधक की यह जवाबदारी होगी कि एटीएम में सैनेटाईजर की उपलब्धता रखें तथा एटीएम के अंदर 01 से अधिक व्यक्ति एक ही समय में न हों। इसके साथ ही जिले में एलपीजी सप्लाई करने का कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगा तथा संबंधित समस्त डीलर उक्त सप्लाई का कार्य ऑनलाईन बुकिंग के माध्यम से कर उपभोक्ताओं के घर में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अपने कार्यालय में अनावश्यक भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। अति आवश्यक वस्तुएं एवं खादय सामग्री की दुकानों को दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोले जाने हेतु पूर्व में ही आदेश जारी किये जा चुके है। उक्त संबंध में सभी दुकानदार/विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी दुकानों में आने वाले ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखेंगे।


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