पंचायत कार्यकाल समाप्त होने को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किए निर्देश
अनूपपुर : मार्च 8, 2020
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 87(3)(ख) अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ग्राम पंचायतों के खातों का परिचालन एवं आहरण संवितरण सरपंचों के हस्ताक्षर से किये जाने पर पाबंदी लगाई जावे। इसी अनुक्रम में ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होने तक प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। अतः म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 87 की उपधारा (3)(ख) अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाए। प्रशासकीय समिति में वे सब पदाधिकारी जो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं, सदस्य बनाये जाएं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व सरपंच रहे व्यक्ति को इस प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाया जाए। इस समिति में ऐसे 2 व्यक्ति मनोनीत किये जाएं, जिनका नाम संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो। यह प्रशासकीय समिति मनोनीत सदस्य न होने अथवा मनोनयन के अभाव में भी कार्य करती रहेगी। प्रशासकीय समिति के प्रधान एवं ग्राम पंचायत के सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 66 एवं सुसंगत नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से राशि का आहरण संवितरण कर सकेंगे। ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय समिति के गठन हेतु कलेक्टर विहित प्राधिकारी होंगे।
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