शहडोल। 02 मई 24 को आवेदक प्रभात कुमार पट्टा पिता फागूलाल पट्टा उर्म 35 वर्ष निवासी हॉल खनिज निरीक्षक खनिज कार्यालय शहडोल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि खनिज अमले को थाना पपौंध अंतर्गत ग्राम दुअरा सिद्व बाबा मंदिर के पास रेल्वे अंडर ब्रिज मेन रोड के पास एक ट्रेक्टर बिना नंबर में रेत लोड पाया गया। वाहन चालक द्वारा रेत की टीपी के संबंध कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया था। विधि मान्य दस्तावेजो के आभाव में रेत लोड सुदा ट्रेक्टर ट्राली को थाना लेकर जा रहे थी जिस दौरान आशुतोष तिवारी निवासी निपनिया के द्वारा ट्रेक्टर को जबरदस्ती करते हुए अपने साथ ले गया। पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पपौंध में अपराध क्र 95/24 धारा 353, 186, 379, 414 ताहि एवं 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। रविवार को प्रकरण के मुख्य आरोपी आशुतोष उर्फ सिसु तिवारी पिता विजय तिवारी उम्र 26 वर्ष साकिन निपनिया थाना पपौंध एंव आरोपी चालक सुरेश कोल पिता परदेश कोल उम्र 33 वर्ष निवासी निपनिया थाना पपौंध को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।


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