अजय नामदेव-7610528622
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 12/19 थाना जैतहरी का अपराध क्र. 15/19 के आरोपी ज्ञान सिंह गौड पिता सुखलाल सिंह गौंड उम्र 25 वर्ष निवासी लहसुना थाना जैतहरी जिला अनूपपुर के विरूद्व पुलिस थाना जैतहरी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र अंतर्गत धारा 450, 376(3), 323 भादवि और 3/4 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए अधिकतम 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के जुर्माने के दण्ड देने का आदेश पारित हुए है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 14.02.2019 को पीडि़ता ने थाना जैतहरी में रिपोर्ट किया कि आज दिनांक को उसकी मां सुबह 09 बजे घर से मजदूरी करने बगल के में गांव गई थी वह घर में अकेली थी और अपने घर में पड़ोस के लड़के के साथ टीवी देख रही थी तब दिन के 12 बजे करीब ग्राम लहसुना का ज्ञान सिंह गौंड उसके घर में अंदर घुसकर घर में टीवी देख रहे लड़के को डॉट-फटकार कर भगा दिया इसके बाद घर के सामने वाला दरवाजा व टीवी वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बुरी नियत से कमरे के अंदर बल पूर्वक ले जाकर उसकी इज्जत (दुष्कर्म किया) ले लिया। मना करने पर मारपीट किया मारपीट से उसके बॉये गाल, नाक, ऑख एवं सिंर में चोटे आई आरोपी जाते समय यह धमकी देकर गया कि यदि रिपोर्ट किये तो जान से खत्म कर दूॅगा फिर पीडि़ता ने घटना की जानकारी फोन से अपनी मॉ को एवं अपने पड़ोसियों को दिया पीडि़ता के उक्त रिपोर्ट के बाद थाना जैतहरी द्वारा आरोपी के विरूद्व मामला पंजीबद्व करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उप. निरी. आकांक्षा सिंह द्वारा की गई प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्षियों के साथ साथ दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया प्रकरण मे आरोपी एवं पीडि़ता के संबंध में डीएनए परीक्षण भी कराया गया। प्रकरण को संपूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्को से सहमत होते हुए और समाज में बच्चियों के प्रति इस प्रकार के बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।
अनूपपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों भूपेन्द्र नकवाल जिला-अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 12/19 थाना जैतहरी का अपराध क्र. 15/19 के आरोपी ज्ञान सिंह गौड पिता सुखलाल सिंह गौंड उम्र 25 वर्ष निवासी लहसुना थाना जैतहरी जिला अनूपपुर के विरूद्व पुलिस थाना जैतहरी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र अंतर्गत धारा 450, 376(3), 323 भादवि और 3/4 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए अधिकतम 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के जुर्माने के दण्ड देने का आदेश पारित हुए है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 14.02.2019 को पीडि़ता ने थाना जैतहरी में रिपोर्ट किया कि आज दिनांक को उसकी मां सुबह 09 बजे घर से मजदूरी करने बगल के में गांव गई थी वह घर में अकेली थी और अपने घर में पड़ोस के लड़के के साथ टीवी देख रही थी तब दिन के 12 बजे करीब ग्राम लहसुना का ज्ञान सिंह गौंड उसके घर में अंदर घुसकर घर में टीवी देख रहे लड़के को डॉट-फटकार कर भगा दिया इसके बाद घर के सामने वाला दरवाजा व टीवी वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बुरी नियत से कमरे के अंदर बल पूर्वक ले जाकर उसकी इज्जत (दुष्कर्म किया) ले लिया। मना करने पर मारपीट किया मारपीट से उसके बॉये गाल, नाक, ऑख एवं सिंर में चोटे आई आरोपी जाते समय यह धमकी देकर गया कि यदि रिपोर्ट किये तो जान से खत्म कर दूॅगा फिर पीडि़ता ने घटना की जानकारी फोन से अपनी मॉ को एवं अपने पड़ोसियों को दिया पीडि़ता के उक्त रिपोर्ट के बाद थाना जैतहरी द्वारा आरोपी के विरूद्व मामला पंजीबद्व करते हुए प्रकरण को विवेचना में लिया गया जिसकी विवेचना उप. निरी. आकांक्षा सिंह द्वारा की गई प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्षियों के साथ साथ दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया गया प्रकरण मे आरोपी एवं पीडि़ता के संबंध में डीएनए परीक्षण भी कराया गया। प्रकरण को संपूर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहां अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं तर्को से सहमत होते हुए और समाज में बच्चियों के प्रति इस प्रकार के बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।
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